कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत अवधि बढ़ी, यौन उत्पीड़न मामले में दाखिल चार्जशीट में गम्भीर आरोप

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चंडीगढ़ मुंबई 29 जून अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति देश के बहुचर्चित केस में येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की जमानत अवधि शुक्रवार को बढ़ा दी गई. पूर्व सीएम के खिलाफ एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. कर्नाटक सीआईडी ने आरोप के मद्देनजर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।कर्नाटक सीआईडी ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम मामले को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और चार अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है. इसके बाद अब कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई है. शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा की अंतरिम जमानत बढ़ाने का आदेश जारी किया है. साथ ही सीआईडी के एसपीपी को आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है.।उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अंतरिम जमानत दे दी थी. अब जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है. येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 204 (साक्ष्य के रूप में दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करने), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 214 के तहत आरोप लगाए गए हैं.येदियुरप्पा पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपआरोप पत्र में कहा गया है कि दो फरवरी को पूर्वाह्न करीब सवा 11 बजे 17 वर्षीय कथित पीड़िता अपनी 54 वर्षीय मां को साथ लेकर डॉलर्स कॉलोनी स्थित येदियुरप्पा के आवास पर गई थी. आरोपपत्र के मुताबिक, येदियुरप्पा ने नाबालिग लड़की की मां से बात करते समय पीड़िता की कलाई पकड़ी थी फिर नाबालिग लड़की को हॉल के बगल में एक बैठक कक्ष में बुलाया और येदियुरप्पा ने लड़की से यौन उत्पीड़न की कोशिश की.।पीड़िता की मां ने 20 फरवरी को अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था. उसके बाद येदियुरप्पा के कहने पर अन्य आरोपी रुद्रेश, अरुण और मारिस्वामी पीड़िता के घर जाकर मां-बेटी को उनके आवास पर ले गए थे. उसे कथित रूप से दो लाख रुपए भी दिए थे और पीड़िता की मां को फेसबुक और अपने आईफोन की गैलरी से वीडियो को डिलीट करने के लिए कहा था.जानिए क्या है पूरा मामला14 मार्च की रात बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन पहुंची एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इससे पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी 17 साल की बेटी के साथ रेप किया गया है. हालांकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई.।2 फरवरी को वह अपनी बेटी के साथ बेंगलुरु के डॉलर्स कॉलोनी गई और शिकायत की कि येदियुरप्पा ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है. येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.बाद में राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी. राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अभियोजन पक्ष की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक एन नायक को नियुक्त किया है. इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन उन्हें इस मामले में बेल मिल गई है.। साभार टीवीएनभावनाइन।

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