कांग्रेस आई की महासचिवा पर की अभद्र टिप्पणी, सजा जेल भी हो सकती

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चंडीगढ़:– 18 अप्रैल:– अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क:–  कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिवा प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपित पर ठियोग पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपी हिरासत से बाहर है। पुलिस की माने तो जल्दी ही कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार  ठियोग के ही एक व्यक्ति ने फेसबुक पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसे लेकर ठियोग के स्थानीय कांग्रेस मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कंवर ने थाने में शिकायत दी थी।

शिकायत के मुताबिक ठियोग निवासी हरि शर्मा ने फेसबुक पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है।  कुलविंद्र कुमार, डी एस पी  ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500 व 67ए आईटी एक्ट में मामला दर्ज करके  कानूनी कार्यवाही को अमलीजामा पहनाया  जा रहा है।।

दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने अभद्रता भरी टिप्पणी करने वाले आरोपी को जल्द गिरफतार करने की पुलिस से पुरजोर मांग की है। देवी-देवताओं के शांति प्रिय  प्रदेश की  महिला कांग्रेस अध्यक्षा जैनब चंदेल ने कहा है कि किसी भी नारी के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना इस व्यक्ति की घटिया सोच और किसी भी आपराधिक मानसकिता को साफ़ साफ़  दर्शाता है। ऐसी घटिया सोच और संकीर्ण मानसिकता का सभी को खुलकर विरोध करना चाहिए और जितनी हो सके उतनी भर्त्सना की जाए।।

इंडियन पेनल कोड की धारा 500 की व्याख्या है कि “भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। 1. … किसी अन्य मामले में मानहानि।।”

आईटी एक्टर  की धारा 67 ए के मुताबिक “इसके तहत अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या फिर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या फिर तस्वीर शेयर करते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही जुर्माना देना पड़ सकता है”!।

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