नेक्सस एलांते मॉल के इंक्रोचमेंट स्ट्रक्चर किया ध्वस्त होगी बड़ी वसूली

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चंडीगढ़ 01/11/2025: अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति —-इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल पर रविवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 35,040 वर्ग फीट क्षेत्र में बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने मॉल प्रबंधन के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान एसडीएम ईस्ट-कम-असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर, प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।शोकॉज नोटिस के बाद की गई कार्रवाईशनिवार को एसडीएम खुशप्रीत कौर ने मैसर्स सीएसजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एलांते मॉल प्रबंधन) को शोकॉज नोटिस जारी किया था। इससे पहले प्रशासन के संपदा विभाग ने 8 अगस्त 2025 को मॉल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान कई निर्माण संबंधी अनियमितताएं और नियमों के उल्लंघन सामने आए थे।प्रशासन ने मॉल प्रबंधन को सुधार के लिए दो महीने का समय और सुनवाई का अवसर दिया था। लेकिन तय समय में उल्लंघनों को दूर नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स-2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट-1952 के तहत यह कार्रवाई की।प्रशासन की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़रविवार सुबह प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध हिस्सों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान मॉल परिसर के कई हिस्सों में भारी मशीनरी लगाई गई और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, तोड़फोड़ के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गईं।8 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाएगा जुर्मानानियमों के अनुसार, मॉल प्रबंधन पर 8 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना तब तक जारी रहेगा, जब तक अवैध निर्माण पूरी तरह से हट नहीं जाता या नियमानुसार संशोधन नहीं किया जाता।बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारीप्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में बिल्डिंग वॉयलेशन के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान का हिस्सा है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी कमर्शियल और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी जहां नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा।सूत्रों की मानें तो अन्य मॉल और प्रॉपर्टी पर भी नजरसूत्रों के मुताबिक, प्रशासन की निगाह अब शहर के अन्य बड़े मॉल और कमर्शियल इमारतों पर भी है। जहां भी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां इसी तरह की कार्रवाई की जाएगीll

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