सरकार जनरल पूल के आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों का निर्धारण किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन से संबंधित आवासीय घर सक्षम प्राधिकारी ने सरकार के संबंध में लाइसेंस शुल्क की दरों को संशोधित करने के लिए हाउस आवंटन समिति (ऊपरी) की सिफारिश के अनुसार अपनी मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ प्रशासन जनरल पूल के आवास और चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न पूलों में आने वाले अन्य घरों आदि के लाभपात्रों को नयी लाइसेंस दरों से भुगतान करना होगा।