भगोड़ा मुलजिम अदालत से किसी रियायत या माफी का हकदार नहीं:- सुप्रीम कोर्ट
चंडीगढ़/ नई दिल्ली:- 25 मई:- आरके विक्रमा शर्मा /सुमन वैदवाल:— सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी जांच एजेंसी की पहुंच से दूर भगोड़ा करार दिए गए व्यक्ति को अदालत से कोई रियायत या माफी नहीं मिलनी चाहिए। माननीय जज दिनेश और जस्टिस अनिरुद्ध पर आधारित बेंच ने कहा कि जब कोई मुलजिम फरार हो…

