धन के बदले शारीरिक संबंध दैहिक व्यापार निवारण कानून में नहीं है “क्राइम”

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चंडीगढ़ मंगलवार 20/10/2026 अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति —–धन के बदले शारीरिक संबंध बनाने पर धारा 4-5 पर स्पष्टीकरण आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई महिला अपनी मर्जी से अन्य लोगों के साथ जाती यानी कि शरीर के संबंध बनाने और पैसों के बदले यौन संबंध बनाती है, तो केवल इस आरोप मात्र से देह व्यापार निवारण कानून की धारा 4 और 5 के तहत अपराध नहीं बनता। हालांकि, दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी देकर पैसों की मांग करने (एवसटॉर्शन) और साजिश रचने से जुड़े आरोप महिला व उसके सह-आरोपी के खिलाफ जारी रहेंगे। सितंबर 2015 में महिला ने सेक्टर-43 चंडीगढ़ में वाहन के इंतजार के दौरान दो युवकों पर लिफ्ट देकर बनूड़ के खाली मकान में ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि महिला अपनी मर्जी से गई श्री और सहमति से संबंध बने थे।

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