नई दिल्ली-05 सितंबर अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति— कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना- 1995 के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से देश के किसी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी पेंशन राशि निकाल सकेंगे। नई पहल से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित होगी, जिससे यह भुगतान संभव हो जाएगा। मांडविया ने कहा, सीपीपीएस को मंजूरी मिलना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर है।