अबोहर : 17 मार्च ; राजू शर्मा : पंजाब में बनी कैप्टन सरकार द्वारा पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत जिला फाजिल्का के एसएसपी पाटिल केतन बलिराम, एसपी स्पेशल अमरजीत सिंह, एसपीडी हरमीत सिंह, एसपी हेडक्वार्टर मैडम कंवरदीप कौर, एसपी अबोहर चरणजीत सिंह, डीएसपीडी जसविंदर सिंह चहल, डीएसपी अबोहर एआर शर्मा, डीएसपी बल्लुआना मनविंदरबीर सिंह द्वारा जिले को नशा मुक्त करने के लिए चलाए गए अभियान के तहत उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नारकोटिक्स सेल के प्रभारी सज्जन सिंह, हेडकांस्टेबल सहीकांत, रणजीत सिंह विद पुलिस पार्टी दौराने गश्त सरदारपुरा बहादुरखेड़ा टी प्वाइंट पर खड़े थे, कि सामने से एक ट्रक पीबी 093 4097 आता दिखाई दिया।
शक के आधार पर रोक कर तलाशी ली तो ट्रक ड्राइवर सिंह दलबीर सिंह उर्फ साबी पुत्र बलविंदर सिंह की सीट के नीचे से 1 किलो अफीम बरामद हुई। उसके साथ कंडक्टर बादल सिंह पुत्र बूटा सिंह वासी कपूरथला को पुलिस ने काबू किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया।
फोटो: 1 पुलिस पार्टी व दोनों आरोपी
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पुलिस एक्ट 66 का आरोपी काबू
-अदालत ने आरोपी के गिरफ्तारी वारंट जारी किए, पुलिस ने किया काबू
अबोहर : (राजू शर्मा): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत ने गांव ताजा पटी निवासी महिंद्र कुमार पुत्र काशीराम के खिलाफ पुलिस एक्ट 66 में पेश न होने पर उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। पुलिस ने उसे काबू किया।
मिली जानकारी के अनुसार महिंद्र कुमार पुत्र काशीराम वासी ताजापटी ने अपने गांव के नत्थू राम पुत्र महावीर के खिलाफ एक शिकायत उच्च अधिकारियों को दी थी। इस मामले की जांच में महिंद्र कुमार को झूठा पाया गया। जिला फाजिल्का के एसएसपी ने महिंद्र के खिलाफ पुलिस एक्ट 66 का कंलदरा अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए। पुलिस ने अदालत में कंलदरा पेश किया। अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश राहुल कुमार की अदालत ने महिंद्र कुमार को तलब किया। परंतु उसने अदालत के हुक्म न माने। अदालत ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी किए। सदर थाना के प्रभारी अंग्रेज कुमार के नेतृत्व में हेडकांस्टेबल मोहनलाल ने आरोपी महिंद्र कुमार को काबू किया और अदालत में पेश किया।
फोटो: 02 पुलिस पार्टी व आरोपी महिंद्र कुमार
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420 का आरोपी बरी
अबोहर (राजू शर्मा): अबोहर सब डिवीजन की न्यायाधीश मैडम सतवीर कौर की अदालत ने 420 के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विजय कुमार पुत्र जसपाल वासी कुलार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी के अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने वजीर सिंह पुत्र मोहन सिंह वासी राजांवाली के बयानों के आधार पर मुकदमा नं 74, दिनांक 22-6-2012 को भादसं की धारा 420, 34 आईपीसी के तहत विजय कुमार पुत्र जसपाल सिंह, जसपाल सिंह पुत्र सहीराम वासी कुलार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। बलजीत सिंह का आरोप था कि उसने विजय कुमार व उसके पिता जसपाल से जमीन का सौदा किया था। समय आने पर उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई। उच्च अधिकारियों की जांच के बाद दोनों पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों को काबू कर अदालत में चलान पेश किया। दोनों आरोपियों ने अपने वकील भईया अजय गिल्होत्रा के माध्यम से अदालत में पेश होकर जमानत करवाई। अबोहर सब डिवीजन की न्यायाधीश मैडम सतवीर कौर की अदालत में आरोपियों के वकील भईया अजय गिल्होत्रा ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चार्ज फ्रेम किया तो सिर्फ विजय कुमार पुत्र जसपाल सिंह के ही खिलाफ किया। उसके पिता को जसपाल सिंह को डिस्चार्ज कर दिया। अबोहर सब डिवीजन की न्यायाधीश मैडम सतवीर कौर की अदालत में सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई, दूसरी ओर विजय कुमार के वकील भईया अजय गिल्होत्रा ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विजय कुमार पुत्र जसपाल वासी कुलार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो: 03 बरी हुए विजय कुमार
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