चंडीगढ़ : ALPHA NEWS INDIA DESK : गत दिनों केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारत के गजट (राजपत्र) में एक अधिसूचना जारी कर पंजाब के आई.ए.एस. अधिकारियों के कैडर की स्वीकृत संख्या मोजूदा 221 से बढाकर 231 कर दी है. यह वृद्धि 13 मार्च 2019 से प्रभावी हो गयी है. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने उक्त अधिसूचना का अध्ययन करने के बाद बताया की इस प्रकार की अधिसूचना हर राज्य के सम्बन्ध में सामान्य रूप से हर पांच वर्ष पश्चात जारी की जाती है परन्तु इस बार पंजाब के लिए यह लगभग नौ वर्ष के अंतराल के बाद जारी हुई है| इससे पहले 11 मई 2010 मे ऐसी अधिसूचना जारी की गयी थी जब इस संख्या को 193 से बढ़ाकर 221 किया गया था|
हेमंत ने बताया की नयी अधिसूचना के तहत चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) के पद के अलावा उनके पद के रैंक के तीन अधिकारियो के पद और स्वीकृत किये गए हैं – एक राज्य सरकार के वित्तायुक्त (विकास), एक वित्तायुक्त (राजस्व) एवं एक अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मामले एवं न्याय का पद शामिल है. इन चारो कर वेतनमान सातवे वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स में लेवल 17 का होगा. इसके अतिरिक्त विभागों के वित्तायुक्त/प्रधान सचिव रैंक के 11 पद स्वीकृत किये गए है जिनके साथ साथ एक वित्तायुक्त अपील एवं मुख्य चुनाव अधिकारी का पद भी होगा जो कि पे मैट्रिक्स के लेवल 15 में आएगा. . इसके अलावा सचिव स्तर के 22 पद, विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/सह-सचिव के 17 पद, मंडल आयुक्तों के 5 पद, जिला उपायुक्तो के 22 पद एवं अतिरिक्त उपायुक्तो के 14 पद शामिल हैं जो सभी पे मैट्रिक लेवल 14 में आएंगे. अब आई.ए.एस. के कुल स्वीकृत 231 पदों में से 161 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे एवं 70 पद पंजाब सिविल सेवा (पी.सी.एस.) अधिकारियों के प्रमोशन एवं अन्य उपयुक्त अधिकारीयों के चयन द्वारा भरे जायेंगे|
एडवोकेट हेमंत ने बताया कि चाहे मुख्य सचिव के अलावा इस स्तर के केवल तीन अन्य पद स्वीकृत किये गए हैं परन्तु जब भी राज्य कैडर का आई.ए.एस. अधिकारी 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो उसके लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद अस्थायी रूप से बनाकर उसे मुख्य सचिव का रैंक दे दिया जाता है जिससे अतिरिक्त मुख्य सचिवों की वास्तविक संख्या काफी बढ़ जाती है.