आईटी आर भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने का सच विश्वास के साथ

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चंडीगढ़ 01 अगस्त अल्फा न्यूज इंडिया प्रस्तुति– FY24 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन समाप्त, जुर्माने के साथ रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 दिसंबर 24 तकइनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 तक थी और इस समयसीमा में विस्तार दिए जाने का दावा गलत है। इस डेडलाइन के बाद आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को उनकी आय के आधार पर जुर्माने के भुगतान के साथ आईटीआर फाइल करना होगा। बताते चलें कि वित्त वर्ष 23-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए देर से जुर्माने के साथ आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024 है।सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आयकर रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया। वित्त वर्ष 24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी और इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को उनकी आय के आधार पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा और यह समय सीमा भी 31 दिसंबर 2024 तक है।क्या है वायरल?सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर अपनी पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “Kind Attention:Last date for filing Annual Statement for FY 2023-24 has been extended to 31st August, 2024”“कृपया ध्यान दें: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनुअल स्टेटमेंट की फाइलिंग की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है।”

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