आबकारी अधिनियम के तहत दो, स्मैक सहित दो,सट्टा खाईवाली करते एक गिरफ्तार

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आबकारी अधिनियम के तहत दो गिरफ्तार 
कुरुक्षेत्र, 17 फरवरी: पुलिस ने गत दिवस दो अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुये गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना बाबैन में आबकारी अधिनियम के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर लिये हैं। 
पहले मामले में पुलिस को दी अपनी शिकायत में राणों पत्नी बलवंत सिंह वासी बाबैन ने बताया कि उसका पति बलवंत पुत्र जज्गा सिंह वासी बाबैन सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जिस पर कार्रवाई करते हुये पुलिस ने बलवंत को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य मामले में ुलिस को दी अपनी शिकायत में रीना रानी पत्नी इंद्र कुमार वासी कंडौली ने बताया कि उसका पति इंद्र सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा कर रहा है। जिस पर पुलिस ने इंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मामलों में थाना बाबैन में अलग-अलग केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। 
स्मैक सहित दो गिरफ्तार 
कुरुक्षेत्र, 17 फरवरी: पुलिस ने गत दिवस दो व्यक्तियों को गुरुद्वारा रोड पेहवा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 ग्राम स्मैक बरामद कर दोनों के खिलाफ थाना पेहवा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुये पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने राहुल उर्फ काकु  पुत्र नरेश कुमार वासी दीवान कालोनी पेहवा व गोपाल पुत्र सतीश वासी नाभा हाउस पेहवा की शक के आधार पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 4 ग्राम स्मैक बरामद किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 
सट्टा खाईवाली करते एक गिरफ्तार 
कुरुक्षेत्र, 17 फरवरी: पुलिस ने गत दिवस व्यास धर्मशाला पेहवा के पास से एक व्यक्ति को सट्टा खाईवाली करते हुये गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ पेहवा थाने में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। 
इस बारे में जानकारी देते हुये पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने गत दिवस आशीष कुमार उर्फ आशु वासी पुराना बाजार पेहवा को व्यास धर्मशाला पेहवा के पास से सार्वजनिक स्थल पर सट्टा खाईवाली करते हुये गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 3400 रुपये भी बरामद किये हैं। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। 
                                   [पत्रकार/अल्फ़ा न्यूज इंडिया —राकेश शर्मा —————————->


महिला के हत्यारे को उम्र कैद की सजा 
आजाद नगर निवासी महिला की चाकु मारकर की थी हत्या 
कुरुक्षेत्र, 17 फरवरी: माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्रीमति पुनम सुनेजा की अदालत ने आज एक आजाद नगर कुरुक्षेत्र निवासी एक महिला की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को को आजीवन कारावास और 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

इस बारे में पुलिस को दी अपनी शिकायत में कृष्ण कुमार पुत्र मीहा सिंह वासी आजाद नगर नजदीक 100 फुटा रोड कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 40 वर्षीय बहन कविता पत्नी कर्मचंद वासी आजाद नगर कुरुक्षेत्र अपने परिवार के साथ आजाद नगर में रहती थी। दिनांक 19.10.15 को दोपहर करीब 1 बजे रवि पुत्र देसराज वासी ककरोई रोड सोनीपत उनके घर में घुसा और पीछे से उसकी बहन पर चाकुओं से हमला कर दिया। रवि ने उसकी बहन के गले और बाये हाथ पर कई वार किये। गंभीर रुप से घायल उसकी बहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर से पड़ौसी और राहगिर सुरेश कुमार पुत्र रामधन, नरेश पुत्र फतेह सिंह, मुकेश पुत्र प्रेमचंद दुर्गा नगर कुरुक्षेत्र भी मौके पर पहुंच गये। इसी दौरान रवि चाकु घर के आंगन में ही फैंक कर मौके से भागने लगा। परंतु मौके पर मौजूद पड़ौसियों ने उसे धर दबौचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले में मीहा सिंह की शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी थी। मामले में तात्कालीन प्रबंधक थाना निरंक्षक राम कुमार व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनुसंधान किया गया। इस संबंध में पुलिस ने चालान तैयार कर दिनांक 18.12.15 को न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। जिस पर माननीय अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमति पुनम सुनेजा ने आज सबूतों और गवाहों के आधार पर रवि को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

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