कैबिनेट का बड़ा फैसला, बच्चियों से रेप पर होगी मौत की सजा

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पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला, बच्चियों से रेप पर होगी मौत की सजा  
चंडीगढ़ /अबोहर ; 27 जून ; धर्मवीर शर्मा राजू / इंडिया ;--  पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह वह पंजाब प्रदेश  कांग्रेस कमेटी के प्रधान  गुरदासपुर के सांसद  चौधरी सुनील कुमार जाखड़  की अध्यक्षता में  आज  एक  फैसला लिया  जिसमें  बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फ़ैसला लिया है। इस दौरान 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होने पर आरोपी को मौत की सज़ा और 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार होने के मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा देने के सख्त आदेश दिए गए हैं।
पंजाब राज्य विधानमंडल अधिनियम 1952 में संशोधन को मिली मंजूरी ;--मीटिंग में पंजाब राज्य विधानमंडल अधिनियम 1952 में संशोधन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की सर्वसम्मती से लिए गए फ़ैसले के दौरान कैप्टन ने कहा कि बलात्कार के मामले 6 महीनों के अंदर ख़त्म होने चाहिए और इन मामलों की जांच 2 महीनों के अंदर हो जानी चाहिए।
आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर हुआ फैसला ;---वहीं बैठक के बाद वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि देश का पैसा लेकर भागने वाले आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर भी फैसला हुआ है।

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