बलात्कारी मोहम्मद को उम्र कैद और ₹50,000 जर्माना

Loading

चंडीगढ़ 26 दिसंबर 2025 आर विक्रमा शर्मा अनिल शारदा — स्थानीय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मोहम्मद शाकिर को उम्रकैद और 50000 रुपए जुर्माना किया है। कोर्ट का कहना है कि उसे सजा देना जरूरी है ताकि समाज में गलत धारणा या ग़लत संदेश न जाए। ऐसा जुर्म करने वाला कोई माफी के काबिल नहीं हो सकता है। यह मामला चंडीगढ़ शहर के साथ लगता गांव का है। यहां यूपी के जिला हरदोई की रहने वाली एक महिला की बेटी का है। जिसका 18 साल की उम्र में मोहम्मद शाकिर ने जबरदस्ती बलात्कार करके निर्माता पूर्वक कत्ल कर दिया था। बलात्कार के बाद मोहम्मद शाकिर ने बेटी की गर्दन को इस तरह जख्मी किया कि उसके कानों से लहू बह निकला। यह अभागी बेटी की मां कोठियों में चौका बर्तन करती थी। मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मोहम्मद शाकिर उसकी बेटी को अक्सर परेशान करता रहता है। 20 नवंबर 2022 को सुबह 7:30 बजे मां ने बेटे को स्कूल भेजा और बेटी को घर पर छोड़कर काम पर चली गई। दोपहर 3 बजे बेटे को लेकर लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। बेटी बेड पर उल्टी लेटी थी, बाल खुले थे, शरीर पर जगह-जगह खून लगा था। पड़ोसी की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मां ने बयान दिया था कि शाकिर को कई बार डांटा गया और मकान मालकिन ने भी उसे घर के आसपास आने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माना। अन्य गवाहों में पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम और जांच अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने मृतका की मां के बयान पर पड़ोस में रहने वाले मूल रूप से बिहार के मोहम्मद शाकिर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का खुलासा हुआ, जिसके बाद दुष्कर्म की धारा जोड़ी गई। रिपोर्ट में पाया गया कि आरोपी ने दुष्कर्म किया और गर्दन को बुरी तरह नोंच दिया, जिससे गर्दन जख्मी हो गई और कानों से खून निकला। कोर्ट की दलीलें और सजा मामला करीब 3 साल चला। दोषी ने खुद को बेगुनाह बताया, कहा कि उसके खिलाफ पहले कोई केस नहीं और वह परिवार का पालन-पोषण करता है, इसलिए नरमी बरती जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

599881

+

Visitors