पूर्व डीजीपी सैनी की अवैध गिरफ्तारी से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई आज

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चंडीगढ़ :31 अगस्त:- अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क:— पंजाब के पूर्व तेज तर्रार डीजीपी सुमेध सिंह सैनी द्वारा विजिलेंस के चीफ डायरेक्टर और इन्वेस्टिगेशन ऑफीसर सहित तीन के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका की आज सुनवाई होगी।

पूर्व डीजीपी पंजाब सुमेध सैनी को विजिलेंस द्वारा 18 अगस्त की रात को की गई गिरफ्तारी को 19 अगस्त की देर रात हाईकोर्ट ने सैनी को रिहा करने के आदेश दिए थे। सैनी की रिहाई के खिलाफ विजिलेंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी याचिका पर आज सुनवाई हो रही है विजिलेंस ने रिकॉल पिटीशन दायर की थी और इन आदेशों को वापस लेने की डिमांड की थी। विजिलेंस की यह भी मांग थी कि उन्हें सर्विस करियर के दौरान हाईकोर्ट से जो राहत मिली है उस पर भी सुनवाई अति शीघ्र की जाए पंजाब के सबसे तेज तरार मामलों में यह मामला काफी चर्चित बना हुआ है अखबार की सुर्खियों के मुताबिक आदेशों की अनदेखी की गई और पूर्व डीजीपी सैनी की गिरफ्तारी की गई यही नहीं उन्हें तकरीबन 30 घंटे अवैध हिरासत में रखा गया सैनी ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर बी के ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर पर इंदर सिंह बराड़ और इस मामले के जांच अधिकारी डीएसपी हरिंदर पाल सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्यवाही किए जाने की पुरजोर मांग की सैनी ने कहा कि कोर्ट को राकेश में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए कहा था कि गिरफ्तारी की जरूरत हो तो पहले 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए लेकिन विजिलेंस अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और 30 घंटे बाद हिरासत में रखा हाईकोर्ट ने सैनी की इस गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था। सुबह के मुख्यमंत्री के सलाहकार भरत इंदर सिंह चौहान के प्रभाव में विजिलेंस के चीफ डायरेक्टर ने सैनी की गिरफ्तारी डाली थी और 30 घंटे उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया था आज बुद्धिजीवियों की प्रेस की पब्लिक की पुलिस की और न्यायपालिका तक की निगाहें इस केस पर लगी हुई है।

पुनः ध्यान दें कि पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने विजिलेंस ने जब उन्हें 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था तो इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करवाई थी क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था राहत देते हुए कि गिरफ्तारी की जरूरत हो तो एक हफ्ता पहले नोटिस दिया जाए। लेकिन विजिलेंस ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसी को लेकर सुमेध सिंह सैनी द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी।

और दूसरी ओर विजिलेंस ने रिकॉल पिटीशन दायर करके इन आदेशों को वापस लेने की मांग की थी। विजिलेंस की यह भी मांग थी कि डीजीपी पूर्व सुमेध सिंह सैनी को सर्विस कैरियर के दौरान हाईकोर्ट से जो भी  जब भी राहत दी है उस पर भी सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए।।

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