चंडीगढ़ : 20 अक्तूबर: आरके शर्मा विक्रमा/करण शर्मा:—- भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान है लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन के आर एल ए डिपार्टमेंट से लर्निंग लाइसेंस और हैव परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना टेढ़ी खीर है सभी जानते हैं कि यहां पर कायदे कानून बहुत ही बारीकी से अमल में लाए जाते हैं चंडीगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आधुनिक नंबर प्लेट्स लगाने को लेकर हर तरह की चौकसी बरती जाती है।
देश के अनेकों राज्यों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। इस मार्फत सरकारी अधिसूचना के बाद तो यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (HSRP) नहीं है। तो आपको भारी प्रदूषण जुर्माना भरना पड़ेगा। अब कार मालिक ऑफ़लाइन ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए स्थानीय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं।
रजिस्ट्रार, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, चंडीगढ़ प्रशासन के तेज तर्रार अधिकारी संजीव कोहली से जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स लगाने के क्रम की समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और जिस भी सीरीज की नंबर प्लेट्स बदलनी होती हैं ।। उस मार्फत भी विज्ञापन के माध्यम से जानकारी जनता तक बखूबी पहुंचाई जाती है।
अगर बात करें, देश की राजधानी की तो दिल्ली में 30 अक्टूबर से पहले-पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी ही पडेंगी। क्योंकि अब सरकारी अधिसूचना के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी कर दिया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स के बगैर किसी भी वाहन का फिट प्रमाण पत्र जारी करने का काम 15 अक्टूबर से ही बंद कर दिया गया है।