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चंडीगढ़ 27/02/2026- आर विक्रमा शर्मा अनिल शारदा प्रस्तुति —आज यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 3 जनवरी 2023 की ‘नीड बेस्ड चेंजेज’ नीति की समीक्षा के बाद समिति द्वारा दी गई सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
इससे पहले यूटी प्रशासन ने सचिव, एस्टेट की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी। इस समिति ने 3 जनवरी 2023 के नीड बेस्ड चेंजेज’ आदेश की विस्तार से समीक्षा की। यह समीक्षा माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी 2023 के फैसले को ध्यान में रखते हुए की गई, जिसमें फ्लोर एरिया रेशियो को फीज करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मिले सुझावों और मौजूदा हालात को भी ध्यान में रखा गया। समिति ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 3 जनवरी 2023 की ‘नीड बेस्ड चेंजेज’ नीति को कुछ शर्तों और अपवादों के साथ लागू करने की सिफारिश की थी। प्रशासक ने आज इस सिफारिश को मंजूरी दे दी।
इसके अलावा, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वह 3 जनवरी 2023 के नीड बेस्ड चेंजेज आदेश की धारा 2 से 21, 24 और 26 से 28 को तुरंत प्रभाव से लागू करे।
यह फैसला नियोजन नियमों के अनुसार पारदर्शिता और स्पष्टता लाने के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों के तहत निवासियों की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

