वर्दी की गुंडागर्दी की कोर्ट ने काटे हाथ जारी हुआ आदेश

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चंडीगढ़ 17 अक्टूबर 20 25 अल्फा न्यूज़ इंडिया यूरो प्रस्तुति— हाई कोर्ट ने बहुत ही सराहनीय आदेश दिया है कि कोई भी वर्दी धारी पुलिस वाला किसी भी इंसान पर गुंडागर्दी करते हुए हाथ नहीं उठाएगा और जनता ने इस आदेश का भरपूर स्वागत किया है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी सामने आएगा कि इससे अपराध में सिविल क्राइम में इजाफा होना स्वाभाविक है। क्योंकि डर के आगे भूत नाचता है और जब ना डर रहेगा ना डंडा तो क्या होगा सब समझ सकते हैं। दोषी पाए जाने वाले पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। 01 वर्ष की जेल या ₹10,000 जुर्माना हो सकता है।बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत मामला दर्ज होगा।।

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