ओबीसी आरक्षण कानून अब चंडीगढ़ में लागू, 27% सीटें रिज़र्व खिल गये चेहरे

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चंडीगढ़ 9 सितम्बर 2025 आरके शर्मा अनिल शारदा पंकज राजपूत प्रस्तुति—-केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून 2016 को अब चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के सभी विभागों, कॉलेजों, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों के साथ-साथ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा।

इसका लाभ उम्मीदवारों को भर्ती और एडमिशन दोनों में मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2025 को “ध्रुव यादव बनाम भारत संघ” केस में आदेश जारी कर चंडीगढ़ में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ किया था। अब इस कदम से ओबीसी समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बड़ा प्रतिनिधित्व और राहत मिलेगी।

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