अवैध घुसपैठ पर सख्त कानून देश में लागू देशवासी हिमायत में आगे आयें लागू करवाएं नो मर्सी नाओ

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चंडीगढ़/मुंबई–04.09.2025 आरके विक्रमा शर्मा अरुण कौशिक प्रस्तुति—-*भारत में अवैध घुसपैठ पर सख्त कानून लागू की खबर देशवासियों तक देरी से पहुंची. लेकिन दोगले कपटी हिन्दुओं और देशद्रोही लोगों सहित रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय तक हवा से भी पहले पहुंच गयी. ऐक्ट को अमली जामा पहनाने में सरकारी अधिकारियों, तंत्रों आदि को नैतिक मूल्यों को सामने रखकर कानूनन मदद देनी चाहिए.👉 इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट 2025 अब 1 सितंबर से लागू।👉 बिना वीज़ा या नकली पासपोर्ट से भारत आने वालों को 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।👉 होटल, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल को विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य।👉 नया ऐक्ट पुराने चार कानूनों की जगह लेगा।👉 न्यूनतम सजा: 2 साल जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना।👉 बिना वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर पकड़े गए विदेशी को 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपये जुर्माना (या दोनों)।

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