बलातकार के दोषी धार्मिक गुरु को मिली जून तक बिग रिलीफ़

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चंडीगढ़ 08.04.2025 अनिल शारदा पंकज राजपूत प्रस्तुति—बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मामले में राहत मिली है। हाई कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी है। वहीं, पीड़िता ने इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी। आसाराम का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। आसाराम की जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उसे 30 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। इससे पहले 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को राहत देने से इंकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने बाबाजी के वकील से शपथ पत्र मांगा। ताकि प्रमाणित किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन किया था। इसके बाद फिर 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई की गई।जमानत की शर्तें क्या थीं? आसाराम को पिछली बार अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थीं। आसाराम के प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला और जटिल हुआ। जिससे उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं। आसाराम धार्मिक गुरु के करोड़ों आस्था वानों श्रद्धालूओं सहित शिष्य समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है।।

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