चंडीगढ़ 18/2/2025 अल्फा न्यूज़ इंडिया प्रस्तुति—: सिटी एजुकेटेड चंडीगढ़ की पुलिस के जवानों की एडीशनल ड्यूटी और वीकली ऑफ नहीं मिलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे चुका है। सेवानिवृत्त हेड कॉन्स्टेबल जगजीत सिंह की जनहित याचिका (PIL) पर 19 फरवरी यानी कल सुनवाई होगी। कोरोनावायरस के तांडव के चलते उक्त मामला चिरलंबित था। अब पुलिस को राहत का वक्त आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की पुलिस से जुड़े मामलों को सुनवाई के लिए आमंत्रित किया है। आपको (BPRD) बीपीआरडी और 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक, लंबी ड्यूटी से पुलिस कर्मचारी अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। 2019 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। हालांकि 2014 में केंद्र सरकार ने 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने के निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन अज्ञात कारणों से चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक अमल नहीं किया। 2018 में एक मर्तबा तो संसद में भी यह मामला उठाया गया था। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने पुडुचेरी में 8 घंटे की शिफ्ट लागू की थी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पुलिस के लिए क्या राहत भरा फैसला देता है।
