चंडीगढ़ नई दिल्ली 04 नवंबर अनिल शारदा हरीश शर्मा प्रस्तुति— पेंशनभोगियों के Notional Increment पर खुशखबरी आ चुकी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई और 1 जनवरी है। परंतु, कई कर्मचारी जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनको इस वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी पेंशन तो प्रभावित होती ही थी साथ में ग्रेच्युटी और लिव इनकैशमेंट भी प्रभावित होती थी।इस मुद्दे को लेकर विभिन्न अदालतों में केस हुए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। तो चलिए इस आदेश में क्या है पूरी खबर को जान लेते है। उसके पहले पूरा मामला विस्तार से समझ लेते है।Notional Increment पर मद्रास हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:आपको बता दूँ कि 2017 में, मद्रास हाईकोर्ट ने पी. अय्यमपेरुमल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाया कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, ताकि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। कोर्ट के इस फैसले के बाद पेंशनभोगियो को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया पर सभी को नही दिया गया केवल उसी को फायदा दिया गया जो कोर्ट केस किये थे।सुप्रीम कोर्ट का 2023 का आदेश:2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सी. पी. मुंडिनामानी के मामले में इसी तरह का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें अदालत ने पेंशन लाभों की गणना में वेतन वृद्धि को शामिल करने का आदेश दिया था। यह फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत साबित हुआ, परंतु केंद्र सरकार की तरफ से इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल किया गया.