राज्यपाल ही युनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट के रहेंगे कुलपति

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सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सेक्टर 14 स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कानून संशोधन बिल 2023 को राष्ट्रपति ने बिना मंजूरी के राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। यह बिल पिछले साल 21 जून 2023 को सर्वसम्मति से पास हुआ था। इस बिल के तहत राज्य की 12 स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की शक्तियाँ राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री के सुपुर्द कर देने का प्रस्ताव था। लेकिन, अब बिल वापस हो जाने के कारण राज्यपाल ही राज्य की सभी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने रहेंगे।

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