चंडीगढ़:- 23 नवंबर:– हरीश शर्मा /करण शर्मा+ अनिल शारदा:—- युवा एडवोकेट दीक्षित धीमान ने अल्फा न्यूज़ इंडिया को निजी तौर पर एक महत्वपूर्ण जनहित में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट से उनकी एक जजमेंट पास होने के अनुसार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अब हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट धारक से किसी प्रकार का भी सर्विस शुल्क तब तक नहीं ले पाएगी, जब तक कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी उस मकान/फ्लैट का संपूर्ण रूप से प्रभुत्व मकान धारक के सुपुर्द नहीं कर देता है। यानी कि फ्लैट का पजेशन देने से पहले कोई भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज वसूल नहीं कर सकती है अगर वैसा करती है तो कोर्ट के उक्त आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म की जिम्मेदार होगी और उस पर कानूनन दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।।