चंडीगढ़ /जयपुर:- 29 जुलाई:- हरीश शर्मा /करण शर्मा/ अनिल शारदा /एडवोकेट विनीता शर्मा;+– राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी वह जस्टिस अमीर जैन ने आईपीएस पंकज चौधरी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा ₹50000 की पेनल्टी लगाई है आईपीएस द्वारा दायर याचिका पर बोलते हुए स्पष्ट किया की हर बात के लिए कोर्ट में आना ठीक नहीं है तबादले से जुड़े एक मैटर को लेकर आईपीएस ने राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ में याचिका दायर की थी अदालत ने याचिका को खारिज किया और आईपीएस याचिकाकर्ता को कहा कि कैट ने उन्हें अंतरिम आदेश दे रखा है ऐसे में कैट के समक्ष ही उन्हें याचिका दायर करनी चाहिए।
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने आदेश देते हुए कहा कि हर बात के लिए को हटाना उचित नहीं है इससे कोर्ट का समय भी नष्ट होता है यह कहते हुए खंडपीठ ने आईपीएस पंकज चौधरी पर ₹50000 की पेनल्टी लगाई है 1 महीने के अंदर ही की राशि राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जयपुर पीठ में जमा करवानी पड़ेगी साथ ही कोर्ट ने आदेश की प्रति राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।