चंडीगढ़/जीन्द : 21 जुलाई: अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क प्रस्तुति:—जिला जींद स्थित पटियाला चौक पर एक कोचिंग सेंटर के मालिक सुनील को सेंटर की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने, अपहरण व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए अदालत के माननीय चंद्रहास एडिशनल सेशन जज जींद द्वारा 5 साल कारावास व 12 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई।
उल्लेखनीय है कि 16 अक्तूबर 2017 को महिला थाना में जींद की एक कॉलोनी की रहने वाली लड़की द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वह पटियाला चौक जींद स्थित एक कोचिंग सेंटर में मेडिकल की कोचिंग के लिए जाती थी, कोचिंग सेंटर का मालिक सुनील उस पर बुरी नजर रखता था। 1 दिन कोचिंग सेंटर की छुट्टी के दिन उसने उसे सेंटर पर झूठ बोलकर बुलाया व उसके साथ बलात्कार की कोशिश की। उसके द्वारा विरोध करने पर उसके खिलाफ जातिसूचक शब्द इस्तेमाल किए गए और जान से मारने की धमकी सहित उसे व उसके भाई का अपहरण करने की धमकी दी गई।
इस शिकायत पर पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 341/342/506, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व एससी एसटी एक्ट के तहत मामला अंकित कर जांच शुरू की गई ।
छानबीन के दौरान उप निरीक्षक संतोष द्वारा आरोपी सुनील को दिनांक 25 अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार कर आरोपी को तमाम साक्ष्यों के साथ न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत श्री चंद्र हास एडिशनल सेशन जज द्वारा आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
आरोपी को 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद 10 हजार रुपए जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत 1 साल कैद 1 हजार रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत 6 माह कैद, 500 रुपए जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत 6 माह कैद 500 रूपये जुर्माना व 506 आईपीसी के तहत 6 माह कैद 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से पीडि़त को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।