जुर्माने के नोटिसों को लेकर पूर्व पार्षद बबला और यूवीएम चेयरमेन कैलाश जैन के साथ मेयर से की मुलाक़ात अवैध नोटिस होंगे वापिस

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  1. *यूवीएम के प्रतिनिधि मंडल ने एडवरटाइजमेन्ट कंट्रोल आदेशों के तहत दुकानदारों को दिए जा रहे भारी भरकम जुर्माने के नोटिसों को लेकर पूर्व पार्षद देवेंद्र सिंह बबला और यू वी एम के चेयरमेन कैलाश जैन के साथ मेयर से की मुलाक़ात*
  2. *अवैध नोटिस होंगे वापिस*

चंडीगढ़- 28 जून :- राजेश पठानिया/ अनिल शारदा/ करण शर्मा प्रस्तुति:–नगर निगम द्वारा एडवरटाइजमेंट कंट्रोल आदेशों के तहत दुकानदारों विशेषकर सेक्टर 27 की जनता मार्किट में दिए गए भारी भरकम जुर्माना के नोटिसों को लेकर उद्योग व्यापार मण्डल चंडीगढ़ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व पार्षद दविंदर सिंह बबला के साथ यूवीएम अध्यक्ष कैलाश चंद जैन के नेतृत्व में मेयर सरबजीत कौर ढिल्लों से मुलाकात की व यूवीएम की तरफ से ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में इनके अलावा पालिका बाजार मार्केट के प्रधान नरेश कुमार जैन, सदर बाजार सेक्टर 19 के प्रधान विजय पाल सिंह चौधरी , जनता मार्केट सेक्टर 27 के प्रधान सुरेंद्र सिंह दुआ और मार्किट कार्यकारिणी सदस्य तरणजीत सिंह सहित मार्किट के अन्य दुकानदार शामिल थे।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मेयर को बताया कि दुकानदारों को डिस्प्ले बोर्ड लगाने के एवज में भारी-भरकम जमाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं जबकि यह बोर्ड विभिन्न कंपनियों के हैं तथा उन्ही की एडवर्टाइजमेंट हो रही है इसलिए नोटिस दुकानदारों को ना भेजकर कंपनियों को भेजा जाना चाहिए ओर जुर्माना व एडवरटाइजमेन्ट फीस भी उन्हीं कम्पनियों से वसूली जानी चाहिए जिनकी एडवरटाइजमेन्ट के बोर्ड लगे है दुकानदारों को बेवजह बलि का बकरा नही बनाया जाना चाहिए।
इस अवसर पर यूवीएम अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन ने कहा जिन दुकानदारों ने दुकानों के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने की निर्धारित जगह पर ही अपनी दुकान के बोर्ड लगाए हुए है भले ही वे किसी कंपनी के हो और अगर उक्त दुकानदार उक्त कंपनी का सामान बेचता है तो उस बोर्ड को लगाने का दुकानदार को पूरा हक होना चाहिए । कैलाश जैन ने यह भी मांग की कि जो गलत बोर्ड लगे भी हुए हैं उनको उतारने के लिए दुकानदार को बिना किसी एडवर्टाइजमेंट फीस के पहले बोर्ड उतारने के लिए वॉर्निंग नोटिस देना चाहिए। दुकानदार को बोर्ड उतारने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए और अगर इसके बावजूद भी अगर दुकानदार बोर्ड नही उतरता तो उस हालात में वार्निंग नोटिस की समय अवधि के समाप्त होने के बाद के दिन से बोर्ड उतारने तक के पीरियड की फीस का डिमांड नोटिस दिया जाना चाहिए।
पूर्व पार्षद देवेंदर सिंह बबला ने यह भी मांग की कि दुकानदार पर अथवा किसी किसी भी व्यक्ति पर कार्यवाही करने से पहले उसको सुनने का अपना पक्ष रखने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। एकतरफा फैसला नहीं होना चाहिए ।
मेयर ने प्रतिनिधि मंडल की बात को ध्यान से सुन कर मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। तत्पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त कमिश्नर राहुल गुप्ता से भी मिलकर इन विषयों पर उनका ध्यान आकर्षित करवाया व व्यापारियों को राहत देने की मांग की जिस पर अतिरिक्त कमिश्नर राहुल गुप्ता ने प्रतिनिधि मंडल की मांगो से सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि गलत नोटिस को वापिस किया जाएगा।

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