राघव चड्ढा 3 दिन के अंदर मांगे माफी वर्ना सिविल और अपराधिक मामले होंगे दर्ज

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चंडीगढ: 18 अप्रैल:- राजेश पठानिया/अनिल शारदा प्रस्तुति:—राज्‍यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी(आआपा) के नेता राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।  भाजपा युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन ने उन्‍हें कानूनी नोटिस भेजा है। पिछले दिनों राघव ने भारतीय जनता पार्टी को गुंडों-लफंगों और जाहिलों की पार्टी बताया था। सरीन ने उनसे 3 दिन में लिखित माफी मांगने की मांग की है, जिसमें विफल रहने पर एक सिविल और आपराधिक शिकायत दर्ज़ की जाएगी।

दरअसल राज्यसभा सांसद और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने बीजेपी को ‘भारत की जाहिल पार्टी’ और ‘गुंडों-लफंगों की पार्टी’ कहा था।

रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए आम आदमी पार्टी(आआपा) नेता ने कहा था कि इस देश के लोगों को फैसला करना है कि वह देश को केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के जरिए प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं या बीजेपी की गुंडागर्दी वाली राजनीति से नीचे ले जाना चाहते हैं। आआपा के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि बीजेपी अच्छे स्कूल नहीं खोल सकती है, क्योंकि इसे गुंडों की जरूरत है।

भाजपा युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन

राघव चड्ढा की इसी टिप्पणी पर उन्हें अब नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत भेजे गया है। कानूनी नोटिस में सरीन ने चड्ढा से 3 दिनों के भीतर लिखित माफी की मांग की है। जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाय़फ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाएगी। भारत मे आईपीसी की धारा 499 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो महसूस करता है कि सार्वजनिक रूप से, शब्दों या इशारों के माध्यम से, बोलकर, लिखित, या अनुमान के द्वारा किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा उस पर गलत आरोप लगाया गया है, वह अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है, जिसमें दावा किया गया है कि लगाया गया आरोप उसकी …ll धारा 500 आईपीसी-मानहानि के लिए दण्ड। , IPC Section 500 ( IPC Section 500. Punishment for defamation ) भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अनुसार, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। कानूनी नोटिस में लिखा गया है कि “आपने झूठा और दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रतिष्ठा को कम किया है और समाज के लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ दुर्भावना पैदा की है. आपका बयान अपमानजनक और पूरी बीजेपी के चरित्र हनन के समान हैं।”

 

अशोक ने कहा कि अगर 3 दिन में उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। भाजपा के खिलाफ झूठा प्रचार करने वाले आप नेता को जनता को बताना चाहिए की उनकी पार्टी के कई विधायक, चेयरमैन, पार्षद समेत भ्रष्टाचार के मामले में एवं पार्षद ताहिर समेत कई कार्यकर्ता दिल्ली दंगे के केस में गिरफ़्तार हैं। केवल इतना ही नही पंजाब के 92 में से 57 प्रतिशत विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इसलिए भाजपा पर टिप्पणी करने की बजाए जनता को अपनी पार्टी की असलियत बताएं।llll

 

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