हायर एजुकेशन हरियाणा के जन सूचना अधिकारी शमशेर सिंह को जाँच में झूठी सुचना देने का दोषी पाया गया

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हरियाणा के जन सूचना अधिकारी को जाँच में झूठी सुचना देने का दोषी पाया गया  


चंडीगढ़/यमुनानगर ; 18 जून ; अल्फ़ा न्यूज इंडिया ;–श्री जी डी गुप्ता अधिवक्ता जिला कोर्ट यमुनानगर ने बताया कि शमशेर सिंह अधिक्षक कॉलेज 4 ब्रांच कार्यालय डायरेक्टर उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा ने महाराजा अग्रसेन कॉलेज, जगाधरी के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार बाजपाई को गलत तरीके से उसकी पिछली नोकरी की गणना करवाकर उसकी सैलरी बढ़ा दी थी व इस बारे की शिकायत पर गलत नोटिंग बनाकर उच्चाधिकारियों को अँधेरे में रखा था, जिस पर जब श्री गुप्ता ने मामला डायरेक्टर हायर एजुकेशन की जानकारी मे लाने हेतु शिकायत भेजी थी व उस पर हुई कार्यवाही को पता लगाने वास्ते RTI में सूचना मांगी थी, जिस पर शमशेर सिंह, सूचना अधिकारी, कॉलेज 4 ब्रांच ने उपरोक्त शिकायत के मिलने से ही इंकार कर दिया था व इस बारे अपील करने पर इसने राज्य सूचना आयोग को भी यही बताया की ये शिकायत उनके पास ना आई थी जिस पर राज्य सूचना आयोग ने मामले की जाँच करने के आदेश दिए व अपनी जाँच के उपरांत श्री सुशिल कुमार सहायक निदेशक एडमिनिस्ट्रेशन ने शमशेर सिंह, सूचना अधिकारी, कॉलेज 4 ब्रांच को दोषी करार देते हुए पाया की यह शिकायत ना केवल उसके पास आई थी बल्कि उसने इस पर कुछ कार्यवाही भी की थी व सक्षम अधिकारी को उसके खिलाफ कार्यवाही को लिखा ! श्री गुप्ता ने भी अब इस मामले में राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है !

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