वाराणसी: 07 दिसंबर:-अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क प्रस्तुति:— विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में अभियुक्त नंद किशोर प्रजापति को सात साल की कठोर कारावास व दस हजार रुपये की अर्थडंड की सजा सुनाई है।
⚡अदालत में पैरवी कर रहीं एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार भेलूपुर थाने की ककरमत्ता में 29 सितंबर 2017 की शाम 4 बजे पांच वर्षिय नाबालिक लड़की अपने घर में लेटी हुई थी। उसी समय अभियुक्त नंद किशोर प्रजापति उसके बगल में जाकर बैठ गया और छेड़छाड़ करने लगा। पड़ोसी के शोर पर अलग बगल के लोग इकठ्ठा हो गये और उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिये।क्लाउन टाइम्स “साभार।।।।