केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में किया संशोधन

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नयी दिल्ली:- 17 जून: अल्फा न्यूज इंडिया डेस्क:–  केंद्र सरकार ने आज केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की, जिससे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों/शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया।

 

2. वर्तमान में, नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन से संबंधित नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र है। इसी तरह, विभिन्न प्रसारकों ने भी शिकायतों के समाधान के लिए अपने आंतरिक स्व-नियामक तंत्र का विकास किया है। तथापि, शिकायत निवारण ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक वैधानिक तंत्र बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। कुछ प्रसारकों ने अपने संघों/निकायों को कानूनी मान्यता देने का भी अनुरोध किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2000 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 387 में “सामान्य कारण बनाम भारत संघ और अन्य” के मामले में अपने आदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित शिकायत निवारण के मौजूदा तंत्र पर संतोष व्यक्त करते हुए,

 

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस वैधानिक तंत्र को प्रदान करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया गया है, जो पारदर्शी होगा और नागरिकों को लाभान्वित करेगा। वहीं, प्रसारकों के स्व-नियामक निकाय केंद्र सरकार के पास पंजीकृत होंगे।

 

4. वर्तमान में 900 से अधिक टेलीविजन चैनल हैं जिन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है, जिनमें से सभी को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का पालन करना आवश्यक है। उपरोक्त अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-नियामक निकायों पर जवाबदेही और जिम्मेदारी रखते हुए शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है।

 

 

 

 

 

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