चंडीगढ़:- 14 जून:- अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क प्रस्तुति:–फतेहाबाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर जिला फतेहाबाद में सरकार के आदेशों की पालना में अब आगामी 21 जून तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों की सभी व्यवस्था में प्रभावी रूप से लागू रहेंगी।
उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि जिला में सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है, जिला में अब सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा कोविड के उचित व्यवहार की पालना करते हुए सुबह 10 बजे सायं 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा मॉल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।
जिला सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित शारीरिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। डीसी ने बताया कि कारपोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित रहेगी जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी आदेश के मद्देनजर शादी कार्यक्रम अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले उपायुक्त से अनुमति लेनी आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेन्ट, बार में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक की रहेगी।
महावीर कौशिक ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव हेतू प्रदेश में अब आगामी 21 जून की सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत अब दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकती है जबकि दूध, फल-सब्जी, आवश्यक सेवाओं सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे। उपायुक्त कौशिक ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिलावासियों को अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। साभार: अप्र।।