चंडीगढ़ : 7 जून:–अल्फा न्यूज़ इंडिया डेस्क प्रस्तुति:— एक लंबे लंबे अरसे बाद सरकारी मुलाजिमों के चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान की लकीर ओवरी है हालांकि यह ऊंट के मुंह में जी आज सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई है तो वह सरकारी मुलाजिम भर गया सरकारी मुलाजिम वर्ग मध्यम वर्गीय रेखा पर जीवन यापन करता है जो ना तो छीन सकता है ना मांग सकता है ना हाथ फैला सकता है और इज्जत के मारे मजबूरी का घूंट पीकर भूखे प्यासे सो जाता है।और करजाई हो जाता है। और जब हद से ऊपर बात हो जाए, तो प्यारा रब को हो जाता है। सरकारें लंबे अरसे से सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों के प्रति उदासीनता बनाए हुए हैं। और तो और अब सरकारें सरकारी विभागों को प्राइवेट हाथों में सौंपने के कामयाब गोरख धंधे भी अंजाम कर रही हैं । पूरे भारतवर्ष में 2014 से सत्ता काबिज हुई भाजपा सरकार ने 16 बड़ी प्रिंटिंग प्रेसों को चलती हालत में बंद करके लाखों पेटों में जा रहे निवाले को छीना झपटी में नीचे गिरा दिया है।
हरियाणा में कर्मचारियों व पेंशनरों को फिर से एलटीसी सुविधा मिलेगी। उन्हें यह लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर यह लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागों के मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को यह सुविधा कोरोना के कारण बंद की गई थी।
पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई एलटीसी पॉलिसी के अनुसार एलटीसी की एवज में राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को एक माह का मूल वेतन या पेंशन देती है। इसमें संबंधित कर्मचारी व पेंशनर के लिए लागू महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की राशि भी शामिल रहती है।
सरकार ने पहले 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों को इस साल एलटीसी सुविधा देने का निर्णय लिया है।
इसके लिए सभी ट्रेजरी (खजाना) अधिकारियों व सहायक ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस वर्ग के पेंशनरों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ देना सुनिश्चित करें। सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उनकी रिटायरमेंट के महीने में ही एलटीसी लाभ दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का काम संबंधित प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों का होगा।
सरकार ने पुलिस, स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूदा वर्ष में ही एलटीसी देने के आदेश दिए हैं। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि एलटीसी का पैसा मौजूदा स्वीकृत बजट में से ही मिलेगा। किसी अन्य हेड से एलटीसी के लिए बजट लेने की इजाजत नहीं होगी। बाकी विभागों के कर्मचारियों व पेंशनरों को 2022 और 2023 में ही एलटीसी का भुगतान हो सकेगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार का कहना है कि वित्त विभाग के पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि 2021 को वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाएगा या फिर पहली जनवरी से दिसंबर, 2021 तक रिटायर होने वाले कर्मियों को एलटीसी मिलेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जनवरी से मई के बीच जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एलटीसी मिलेगी या नहीं। इन कर्मचारियों ने एलटीसी के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ।