सौतेली माँ ने बच्ची को बोरी में बंद कर पीटा केस का ट्रायल जून में

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सौतेली माँ ने बच्ची को बोरी में बंद कर पीटा केस का ट्रायल जून में 
चंडीगढ़ ; 29 मई ; आर के शर्मा विक्रमा  ;—- कहावत है कि सौतेली माँ का शब्द तो दीवार पर भी लिखा जहर से कम  नहीं होता ; इसी बात से अक्षरत रूबरू करवाने वाली सौतेली माँ ने महज 5 वर्ष बच्ची को सगे बाप के सामने बोरी में बंद करके बर्बरतापूर्वक पीटने की जलालत भरी घटना ने सिटी एजुकेटड चंडीगढ़  का सर शर्म से झुका दिया था ! बाप बेबस था सो गठन की वीडियो बनाई  और पुलिस को दी ! उक्त माँ जसप्रीत कौर के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आईपीसी धारा 308 /323 और जुवेनाइल जिस्ट्स एक्ट ७५ के तहत आरोप तय करते हुए  ट्रायल पहली जून से शुरू करने की डेट मुकर्रर की ! बीती 31012018 को थाना पुलिस ने  चार्जशीट दायर की थी ! मामले में 25 गवाह निर्धारित किये  गए थे ! उक्त दरिंदगी की हदें लांघने वाला केस बीते दिसम्बर 2017 को दृष्टिगोचर हुआ था ! अब कोर्ट में केस का ट्रायल अगामी पहली जून से शुरू होगा ! सौतेली माँ जसप्रीत कौर को सेक्टर 27 से उनके ही रिलेटिव्स के घर से दबोचा था ! उक्त मामले में  को भी फटकारा था और तब एक अन्य धारा 308 जोड़ी गयी थी ! बीती 03122017 को ये केस रजिस्टर्ड हुआ था ! और इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस में केस दर्ज किया गया था ! 

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