मास्क न पहनने पर 8.79 लाख का जुर्माना: एस.एस.पी.

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चंडीगढ़/अबोहर:- 5 जून : अल्फा न्यूज इंडिया डेस्क/शर्मा :– कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन फतह के तहत, कोविद को हराने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए जुर्माना भी तय किया गया है। जाना आज यहां खुलासा करते हुए जिला पुलिस प्रमुख श्री हरजीत सिंह ने कहा कि जिला पुलिस फाजिल्का राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रही है और उल्लंघनकर्ताओं को चालान जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 21 मई से 4 जून तक कुल 3213 व्यक्तियों को मास्क नहीं पहनने के लिए चालान किया गया है और 8,79,900 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह, 225 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए 28,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कोरोना के बारे में सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए आम जनता से अपील की। इन आदेशों को न केवल जुर्माना के डर से पालन किया जाना चाहिए, बल्कि हर किसी को इन आदेशों के पालन को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानना ??चाहिए और कोरोना के प्रसार को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य था कि बिना किसी उद्देश्य के घर से बाहर न जाएं, केवल काम के बाद घर से बाहर जाएं और बाहर जाते समय मास्क और सामाजिक दूरियों का विशेष ध्यान रखें।l

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