चंडीगढ़/सोनीपत:-29 मई:- अल्फा न्यूज इंडिया डेस्क/ सुमंत:– जिला मैजिस्ट्रेट श्याम लाल पूनिया ने आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (जीटी रोड) पर 13 ढाबों के रसोईघर खोलने की अनुमति प्रदान की है। इन ढाबों को यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि वह ढाबों पर सिर्फ खाने पकाएंगे और खाने को दूर ले जाकर होम डिलीवरी करेंगे। ढाबों पर खाना खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित किए गए जरूरी मानकों का भी पालन करेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में जिन ढाबों को खोलने की अनुमति प्रदान की है उनमें हवेली रेस्टोरेंट एवं रिजार्ट लिमिटेड, बालीवुड ढाबा, 60 माईल स्टोन ढाबा, मन्नत हवेली, महारानी संगम वैष्णो ढाबा, रॉयल होशियारपुर ढाबा, रॉयल मुरथल ढाबा, रसोई ढाबा, महालक्ष्मी संगम ढाबा, मित्रां दा ढाबा, शिव मंगला ढाबा, पांच स्टार ढाबा और कुबेर मोटल शामिल हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी ढाबों के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करेंगे। ढाबा परिसर में कोई भी एसी प्रयोग नहीं किए जाएंगे। सेनेटाईजर व हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ढाबा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मचारी मास्क अवश्य पहनें हों। पके हुए खाने की डिलीवरी के समय स्विगी, जोमेटो व अन्य ढाबों के डिलीवरी ब्वाय अपने पहचान पत्र व वाहन के कागजात साथ रखेंगे।