अपना घर खरीदने हेतु ईपीएफ का निकालो 90 % रकम

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अपना घर खरीदने हेतु ईपीएफ का निकालो 90 % रकम
चंडीगढ़ /नईदिल्ली ; 23 अप्रैल ;  आरके विक्रमा शर्मा /सुमन वैदवान  ;—अपने सर पर अपनी छत होने का सपना हर कोई अपने कमाए धन से साकार करने का पाले हुए होता है ! ये जितना सुहावना सपना है उतना ही कठिन भी है ! खास करके आज के महंगाई के दौर और ऊपर से नोटबंदी के चलते तो ये सपने अनेकों लोग अपने दिल में दफन करने को मजबूर हैं ! आज की खुशखबरी ये है कि अपने लिए घर खरीदने वाले अपने ईपीएफ खाते से तकरीबन 90 फीसदी धनराशि निकालने का अधिकार पा चुके हैं ! गवर्नमेंट के नए रूल्ज के एक पॉइंट के मुताबिक घर खरीद हेतु आप अपने ईपीएफ अकाउंट से 90 % धनराशि और और घर की इ एम् आई के लिए भी धनराशि निकलवा सकते हैं ! शर्तें भी इसके लिए बुनियादी तौर पर जरूरी होंगी कि उनकी पलना अक्षरत की जाये ! टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होंगी ! खरीददार और खाताधारक को 9 और  ईपीएफ सदस्यों की आवश्यकता रहेगी जो किसी भी कोऑपरेटिव सोसायटी के सदस्य हों जो संयुक्त रूप से प्लाट या फ्लैट्स खरीदने वाली होगी ! उक्त सोसायटी कानूनन भी पंजीकृत होनी अनिवार्य होगी ! लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय के अनुसार उक्त कदम से ईपीएफ के चार करोड़ के लगभग सदस्यों को सीधा लाभ पहुंचेगा ! इस इससे ऋण के भुगतान की की सुविधा उन कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेगी जो पिछले तीन वर्षों से ईपीएफ के सदस्य हैं  वहीं घर हेतु ऋण की अदायगी हेतु 90 % ईपीएफ से धनराशि निकलवा सकने के लिए मान्य रहेंगे ! भले ये स्कीम ईपीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है पर शर्तें और अन्य बुनियादी खाकापूर्ति थोड़ा से अन्य सदस्यों को अभी अखरती रहेंगी जबतक कि वह उक्त स्कीम का लाभ लेने के पात्र नहीं बन जाते !

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